प्रोडक्ट्स
रिन्यू करें
क्लेम करें
सहायता
एजेंट बनें
आपके नोटिफिकेशन खाली हैं.
हमारे प्लान ब्राउज़ करें और शुरू करने के लिए अपने विकल्प जोड़ें.
कृपया जारी रखने के लिए साइन-इन करें.
एक्सप्लोर करें साइन-इन करेंमोटर ब्लॉग
20 फरवरी 2026
बजाज जनरल इंश्योरेंस

310 बार देखा गया
मोटर इंश्योरेंस क्लेम के लिए कैशलेस सुविधा होती है या रीइम्बर्स सुविधा होती है.
कैशलेस क्लेम तब किया जाता है, जब आप अपने डैमेज वाहन को नेटवर्क गैरेज़ में ले जाते हैं, डिडक्टिबल चुकाते हैं और चैन से बैठ जाते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट की बाकी लागत का भुगतान आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी करेगी. दूसरी ओर, रीइम्बर्समेंट मोटर इंश्योरेंस क्लेम वह प्रोसेस है, जिसमें आप अपने डैमेज वाहन की रिपेयरिंग के खर्चों का भुगतान करते हैं और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को रिपेयरिंग का बिल सबमिट करते हैं, जो डिडक्टिबल काटकर आपको बाकी की राशि रीइम्बर्स कर देती है.
कभी-कभी किसी दुर्घटना से आपका वाहन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है. ऐसे मामलों में, आपके वाहन को हुए नुकसान की रिपेयरिंग करना संभव नहीं होता है और आपके द्वारा किए गए मोटर इंश्योरेंस क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस घोषित कर दिया जाता है.
मोटर इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने के बाद, आपकी इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेक्षक नियुक्त करती है, जो आपके वाहन को हुए नुकसान की जांच करती है. अगर सर्वेक्षक घोषणा करता है कि वाहन की मरम्मत की लागत आपके वाहन की IDV (इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू) के 75% से अधिक है, तो इसे CTL (कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस) घोषित किया जाता है.
आपके वाहन की रिपेयरिंग की लागत उसके IDV या इंश्योरेंस लिमिट से तब अधिक हो जाती है, जब कोई गंभीर दुर्घटना होती है, जैसे आमने-सामने की टक्कर या पूरी तरह मलबे में बदल जाना. इस प्रकार, ऐसी स्थितियों में आपके मोटर इंश्योरेंस क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस की कैटेगरी में रखा जाता है.
क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के रूप में रजिस्टर हो जाने के बाद, आपको अपना वाहन अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सौंपना होता है, जिसके बाद बाइक का मालिकाना हक इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है.
आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी के अनुसार, अतिरिक्त (डिडक्टिबल) राशि घटाकर आपके वाहन के IDV का भुगतान कर देती है. कृपया ध्यान दें कि क्लेम सेटलमेंट के बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसल हो जाती है. फाइनल सेटलमेंट मिलने के बाद आपको कैंसल हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होता है.
अगर आपके वाहन को इस हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया गया है कि इसे नुकसान से पहले की स्थिति में रीस्टोर नहीं किया जा सकता है, तो इसे टोटल लॉस माना जाता है. हालांकि, अगर वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है लेकिन इसकी मरम्मत की जा सकती है, लेकिन मरम्मत की लागत वाहन की IDV से 75% अधिक हो जाती है, तो यह कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होता है.
कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के मामले में वाहन की रिपेयरिंग की लागत इतनी अधिक होती है कि उसकी रिपेयरिंग में पैसे खर्च करने की बजाए नया वाहन खरीदना सस्ता पड़ता है. जबकि, टोटल लॉस के मामले में, डैमेज वाहन की रिपेयरिंग होने की कोई संभावना नहीं होती है.
अंत में, सूचित निर्णय लेने के लिए मोटर इंश्योरेंस में कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस (CTL) को समझना महत्वपूर्ण है. सीटीएल तब होता है जब क्षतिग्रस्त वाहन की मरम्मत लागत उसकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (आईडीवी) के 75% से अधिक होती है. ऐसे मामलों में, इंश्योरेंस कंपनी लागू लागत को काटने के बाद IDV का भुगतान करती है, और वाहन का स्वामित्व इंश्योरर को ट्रांसफर कर दिया जाता है. यह उचित सेटलमेंट सुनिश्चित करता है, जिससे पॉलिसीधारकों को वाहन के गंभीर नुकसान को प्रभावी रूप से मैनेज करने की सुविधा मिलती है.
बाइक इंश्योरेंस में कंज्यूमेबल्स कवर: बजाज जनरल इंश्योरेंस के बारे में गाइड
भारत में सर्वश्रेष्ठ कन्वर्टिबल कार 2026: टॉप मॉडल और कीमतें
पेट्रोल या डीज़ल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के विचार
कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें
GST की छूट के साथ, 22 सितंबर 2025 से हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और ट्रैवल इंश्योरेंस की इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी (रिटेल आधार पर) 18% सस्ती हो गई हैं. अब किफायती कीमतों पर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करें!
