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15 दिसंबर 2024
Bajaj General Insurance

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Contents
आपने एक नई बाइक खरीदी और खरीदा बाइक इंश्योरेन्स ऑनलाइन, बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा. एक दिन आप अपनी नई बाइक से सुपरमार्केट गए और जब आप बाहर निकले, तो आपने पाया कि आपकी बाइक पार्किंग लॉट में नहीं है. हो सकता है कि आपमें से कुछ लोगों का सामना ऐसे हालात से हुआ हो, और अगर आप उन्हीं में से एक हैं और यह आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी फेवरेट बाइक अब आपके पास नहीं है. तो, अब क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस बाइक चोरी को कवर करेगा? क्या आप अपनी फेवरेट बाइक वापस पा सकेंगे? अगर आप जल्द से जल्द सभी ज़रूरी कदम उठाते हैं, तो आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकेंगे. लेकिन, बाइक चोरी के लिए इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? आइए, आगे पढ़ें और जानें
बाइक चोरी इंश्योरेंस कम्प्रीहेंसिव टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल एक विशिष्ट प्रकार का कवरेज है. अगर पॉलिसीधारक की बाइक चोरी हो जाती है, तो यह पॉलिसीधारक को फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करता है. अगर इंश्योर्ड बाइक को चोरी के बाद रिकवर नहीं किया जा सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीधारक को बाइक की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) की क्षतिपूर्ति करती है, जो डेप्रिसिएशन के हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू है. यह कवरेज यह सुनिश्चित करता है कि चोरी के कारण होने वाले फाइनेंशियल नुकसान को कम किया जाए, जिससे बाइक मालिकों को मन की शांति मिलती रहे. लाभ क्लेम करने के लिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) और उचित डॉक्यूमेंटेशन अनिवार्य हैं.
जवाब इस पर निर्भर करता है कि आपके पास किस प्रकार का इंश्योरेंस है. इंश्योरेंस पॉलिसी दो प्रकार की होती हैं, जिनके नाम हैं:
आपको बाइक चोरी के लिए इंश्योरेंस कवर केवल तब मिल सकता है, जब आपने कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी ली है. थर्ड पार्टी पॉलिसी चोरी के साथ आपकी बाइक को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई नहीं करती है.
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो घबराएं नहीं. आप बस पॉलिसी क्लेम करने के सारे चरणों का सावधानी से और समय से पालन करें. प्रोसेस पर भरोसा करें और धीरज रखें; आपको अपनी बाइक वापस मिलेगी. यहां विस्तार से जानें कि इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस & क्या है और आपको किन-किन चरणों का पालन करना है:
बाइक चोरी होने पर सबसे पहले आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर करना है. क्यों? एफआईआर क्लेम फाइल करने के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है. साथ ही, इससे पुलिस को आपकी बाइक ढूंढ़ने में भी मदद मिलेगी. आपको पुलिस को आपकी बाइक के रंग, नंबर, मॉडल और दूसरी चीज़ों के बारे में बताना होगा. सबसे मुख्य बात, आपको उन्हें वह जगह बतानी होगी, जहां से बाइक चोरी हुई थी. बेहतर होगा कि अपने साथ बाइक के डॉक्यूमेंट, जैसे इंश्योरेंस और आरसी की कॉपी भी ले जाएं.
एफआईआर के बाद, इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जाकर घटना की सूचना देना न भूलें. इसे एक तय समय, यानी 24 घंटे के भीतर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम बनाने के लिए कुछ प्रोसेस और कुछ दूसरे काम पूरे करने होते हैं.
तीसरा और अनिवार्य चरण यह है कि आपको आरटीओ को सूचित करना होगा. रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस एक मुख्य संस्था है, इसलिए आपको आपकी बाइक की चोरी के बारे में उन्हें सूचना देनी होगी.
सभी ज़रूरी अधिकारियों को सूचित करने के बाद अपने क्लेम के लिए सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करें. आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होगा, जिसके साथ आपको सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे. आप क्लेम फॉर्म या तो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं या उसकी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बाइक चोरी के क्लेम फॉर्म के साथ आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, वे इस प्रकार हैं:
क्लेम की आगे की प्रोसेसिंग के लिए ये सारी चीज़ें फॉर्म से साथ देनी होती हैं.
इंश्योरेंस कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने के बाद, पुलिस की ओर से नो-ट्रेस रिपोर्ट सबमिट होनी होगी, जिसमें लिखा हो कि आपके वाहन का पता नहीं चल पाया. इंश्योरेंस कंपनी के पास यह रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्लेम अप्रूवल प्रोसेस शुरू हो जाता है. आपको थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि क्लेम अप्रूवल प्रोसेस में कुछ महीने लग सकते हैं.
कॉम्प्रिहेंसिव बाइक इंश्योरेंस बाइक की चोरी के कारण होने वाले फाइनेंशियल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है. यहां बताया गया है कि यह कैसे मदद करता है:
यह आपकी चोरी हुई बाइक की लागत को कवर करता है, जो बाइक की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) के आधार पर आपको रीइम्बर्स करता है.
यह सुनिश्चित करता है कि आपको चोरी हुई बाइक को बदलने के फाइनेंशियल बोझ का सामना न करना पड़े.
एफआईआर और अन्य डॉक्यूमेंट सबमिट करने सहित क्लेम फाइलिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस प्रदान करता है.
रिटर्न टू इनवॉइस कवर जैसे ऐड-ऑन डेप्रिसिएटेड वैल्यू के बजाय बाइक की पूरी इनवॉइस कीमत प्रदान कर सकते हैं.
चोरी के साथ-साथ, यह दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या तोड़फोड़ से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है.
अगर आपने बाइक के लिए कोई लोन लिया था और बाइक बरामद नहीं होती है, तो लोन की राशि लोन प्रोवाइडर को चुका दी जाएगी और बाकी बची राशि आपको मिलेगी.
बाइक चोरी की एफआईआर करने के बाद, पुलिस को आपकी बाइक की तलाश में कम से कम एक महीना लगेगा. अगर बाइक नहीं मिली, तो नो-ट्रेस रिपोर्ट बन जाएगी.
अगर आपकी खोई हुई बाइक नहीं मिली, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी पर घोषित आईडीवी राशि का रीइम्बर्समेंट देगी.
Yes, comprehensive bike insurance covers theft. If your bike is stolen, you can claim the bike's Insured Declared Value (IDV) from your insurer after filing a police report (FIR).
नहीं, थर्ड-पार्टी बाइक इंश्योरेंस चोरी को कवर नहीं करता है. यह दुर्घटना के मामले में केवल थर्ड-पार्टी प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान या दूसरों को लगी चोटों को कवर करता है.
कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के तहत, चोरी के लिए कवरेज बाइक की IDV (डेप्रिसिएशन के बाद मार्केट वैल्यू) पर आधारित है. इंश्योरर आईडीवी राशि तक क्षतिपूर्ति करता है.
अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है और आपके पास बकाया लोन है, तो इंश्योरेंस भुगतान लोन राशि को क्लियर करने के लिए जाएगा. हालांकि, अगर भुगतान शेष लोन से कम है, तो आपको बैलेंस का भुगतान करना होगा.
अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको पूरी फाइनेंशियल नुकसान का भुगतान करना होगा. चोरी के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी.
बाइक थेफ्ट इंश्योरेंस कम्प्रीहेंसिव बाइक इंश्योरेंस का एक हिस्सा है, जो दुर्घटनाओं और नुकसान के साथ-साथ चोरी को कवर करता है. थर्ड-पार्टी बाइक इंश्योरेंस केवल थर्ड-पार्टी प्रॉपर्टी या चोटों के नुकसान को कवर करता है और यह चोरी को कवर नहीं करता है.
Yes, if you have comprehensive bike insurance, you can claim the insurance for a stolen bike by submitting an FIR and required documents. The insurer will pay you based on the bike’s IDV. *Standard T&C apply Insurance is the subject matter of solicitation. For more details on benefits, exclusions, limitations, terms, and conditions, please read the sales brochure/policy wording carefully before concluding a sale.
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