Your Notifications are Empty.
Browse our plans and add your selections to get started.
Please sign in to continue.
Explore now Sign inMotor Blog
12 अक्टूबर 2024
Bajaj General Insurance

310 Viewed
Contents
आईआरडीएआई (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने 20 सितंबर, 2018 को नए नियमों की घोषणा की, जो टू-व्हीलर और कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते और रिन्यू करते समय लागू होंगे. पॉलिसीधारकों के लिए मौजूदा सीपीए (अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट) कवर के बहुत कम और अपर्याप्त होने के कारण पॉलिसी में बदलाव करने की आवश्यकता हुई है. इन बदलावों को लाल रंग से दर्शाया गया है. भारत में, सभी वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस खरीदना अनिवार्य है. इस थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के दो अंग हैं:
सीपीए कवर मालिक-ड्राइवर के लिए एक अनिवार्य इंश्योरेंस घटक है, जो थर्ड-पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव, दोनों में शामिल है कार इंश्योरेंस प्लान्स. इसे एक्सटेंशन के रूप में मौजूदा पॉलिसी में भी जोड़ा जा सकता है.
यह कवर दुर्घटना से संबंधित चोटों के कारण होने वाले मेडिकल खर्चों और आय के नुकसान के लिए फाइनेंशियल सहायता सुनिश्चित करता है, जिससे यह कार मालिकों के लिए एक आवश्यक सुरक्षा कवच बन जाता है.
शुरुआत में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केवल थर्ड-पार्टी कार इंश्योरेंस अनिवार्य था. हालांकि, भारत में कार के स्वामित्व में वृद्धि के साथ, शारीरिक चोटों के लिए क्लेम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, विशेष रूप से मालिक-ड्राइवर शामिल हैं. इस अंतर को दूर करने के लिए, पर्सनल एक्सीडेंट (पीए) कवर को कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अनिवार्य ऐड-ऑन के रूप में शुरू किया गया था. यह दुर्घटनाओं के दौरान लगी चोटों के मामले में मालिक-ड्राइवरों के लिए क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है.
इस मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019, निम्नलिखित अपवादों के साथ अनिवार्य पर्सनल एक्सीडेंट कवर पर नियम में संशोधन:
If the owner-driver already has a standalone personal accident policy with a coverage amount of up to ?15 lakh, they are not required to purchase an additional PA cover with a new car insurance policy.
अगर मालिक-ड्राइवर के पास पहले से ही किसी अन्य वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, तो उन्हें बाद के वाहनों के लिए एक नया PA कवर खरीदने से छूट दी जाती है.
थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
इन बदलावों को सभी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसियों (नई खरीदी हुई पॉलिसी या रिन्यूअल वाली पॉलिसी) के लिए लागू कर दिया गया है. नए नियम अभी भी लागू हो रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां अपने सम्मानित कस्टमरों को सबसे बेहतर मोटर इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए इन बदलावों का पालन कर रही हैं. अगर आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर में किए गए बदलावों से जुड़ा कोई सवाल है, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमारे टोल-फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें. हम मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में किए गए सभी हाल ही के बदलावों को शामिल करने के लिए इस आर्टिकल को अपडेट करते रहेंगे. अधिक जानकारी पाने के लिए कृपया इस लिंक को समय-समय पर देखते रहें.
With GST waiver, individual and family floater policies for health, personal accident, and travel insurance (on retail basis) are 18% cheaper from 22 September 2025. Secure what matters at an affordable price!
