Your Notifications are Empty.

    Browse our plans and add your selections to get started.

    Explore now Sign in

    मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस: विस्तृत गाइड

    • Health Blog

    • 08 नवंबर 2024

    • view-icon

      541 Viewed

    Contents

    • कैशलेस क्लेम प्रोसेस
    • रीइम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस
    Mediclaim Claim Process

    The mediclaim insurance claim is a request raised by the policyholder to compensate for the incurred medical expenses for treatment. The insurer verifies the claims and settles the bills either directly with the hospital or reimburses the amount. It depends on the type of claim procedure one has selected. At Bajaj General Insurance Limited, the claims are directly settled by the in-house claim settlement team of the company. No third-party administrator is engaged. At the sole discretion of the company, it reserves the right to engage a third-party administrator (TPA). The key objective of a best mediclaim insurance policy is to provide financial assistance at the time of need. Anyone who meets with any accidental bodily injury or might suffer an illness resulting in a claim must comply with the following:

    कैशलेस क्लेम प्रोसेस

    कैशलेस ट्रीटमेंट यहां उपलब्ध है नेटवर्क हॉस्पिटल मात्र. कैशलेस ट्रीटमेंट का लाभ उठाने के लिए, आपको निम्नलिखित प्रोसेस का पालन करना होगा:

    • इस ट्रीटमेंट का लाभ इंश्योरर के नेटवर्क में शामिल प्रोवाइडर के माध्यम से ही लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंश्योरर का या किसी अधिकृत थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का प्री-ऑथराइज़ेशन आवश्यक है.
    • कैशलेस अनुरोध के लिए फॉर्म नेटवर्क प्रोवाइडर और टीपीए के पास उपलब्ध होता है. आपको इसे भरना होगा और इसे ऑथराइज़ेशन के लिए कंपनी या टीपीए को भेजना होगा.
    • इंश्योर्ड व्यक्ति या नेटवर्क प्रोवाइडर से कैशलेस अनुरोध फॉर्म और अन्य संबंधित मेडिकल जानकारी प्राप्त होने के बाद कंपनी या टीपीए उनका सत्यापन करके, हॉस्पिटल को एक प्री-ऑथराइज़ेशन लेटर जारी करता है.
    • डिस्चार्ज के दौरान, इंश्योर्ड व्यक्ति को डिस्चार्ज पेपर को सत्यापित करके उस पर हस्ताक्षर करना होता है. ऐसे खर्च, जो नॉन-मेडिकल होते हैं और पॉलिसी के तहत कवर नहीं किए जाते, उनके लिए इंश्योर्ड व्यक्ति को भुगतान करना होगा.
    • अगर इंश्योर्ड व्यक्ति आवश्यक मेडिकल बिल उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो कंपनी या टीपीए को किसी भी प्री-ऑथराइज़ेशन को अस्वीकार करने का अधिकार है.
    • अगर कैशलेस ट्रीटमेंट अस्वीकृत हो जाता है, तो इंश्योर्ड व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के अनुसार ट्रीटमेंट ले सकता है और बाद में कंपनी या टीपीए के पास रीइम्बर्समेंट के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है.

    *मानक नियम व शर्तें लागू

    रीइम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस

    जब बात आती है रीइमबर्समेंट क्लेम, किसी भी व्यक्ति को शुरुआत में ट्रीटमेंट के लिए भुगतान करना होता है और बाद में रीइम्बर्समेंट के लिए क्लेम फाइल करना होता है. क्लेम फाइल करते समय, सभी मेडिकल बिल और विभिन्न अन्य रिकॉर्ड प्रस्तुत करें, जिनमें ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइज़ेशन पर खर्च हुए पैसे की जानकारी दी गई हो. अगर कैशलेस क्लेम प्रोसेस के अनुसार प्री-ऑथराइज़ेशन अस्वीकृत हो जाता है या नॉन-नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया जाता है. या फिर अगर कोई कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उसे रीइम्बर्समेंट क्लेम के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

    • इंश्योर्ड व्यक्ति या उसकी ओर से क्लेम करने वाले किसी व्यक्ति को इंश्योरर को लिखित सूचना देनी होगी. एमरजेंसी हॉस्पिटलाइज़ेशन के मामले में, यह सूचना 48 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए. प्लान किए गए हॉस्पिटलाइज़ेशन के मामले में, यह सूचना हॉस्पिटलाइज़ेशन से 48 घंटे पहले दी जानी चाहिए.
    • तुरंत मेडिकल प्रैक्टिशनर से परामर्श करें और उसके द्वारा दी गई सलाह और ट्रीटमेंट का पालन करें.
    • मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत फाइल किए जाने वाले किसी भी क्लेम की राशि को कम करने के लिए उचित उपाय करें.
    • इंश्योर्ड व्यक्ति या उनकी ओर से क्लेम करने वाले किसी व्यक्ति को, हॉस्पिटल से इंश्योर्ड व्यक्ति के डिस्चार्ज होने के 30 दिनों के भीतर क्लेम फाइल करना चाहिए.
    • अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी सूचना कंपनी को लिखित रूप में देनी होगी. मृत्यु के 30 दिनों के भीतर, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की एक कॉपी कंपनी को भेजी जानी चाहिए.
    • अगर को-इंश्योरर के पास आपने ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, तो आपको को-इंश्योरर द्वारा प्रमाणित की हुई डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स कॉपी सबमिट करनी होगी.
    Claim TypeTime Limit Prescribed
    Reimbursement of daycare, hospitalization, and pre-hospitalizationWithin 30 days of discharge date from the hospital
    Reimbursement of post-hospitalization expensesWithin 15 days from post-hospitalization treatment completion

    *मानक नियम व शर्तें लागू

    Follow the steps carefully and get the mediclaim insurance policy claim approved. Please note to keep the documents safe. The insurer might ask for any documents during the insurance claim process of the mediclaim health insurance policy.

    बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियमों और शर्तों के बारे में और जानकारी के लिए, खरीद पूरी करने से पहले कृपया सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी शब्दावली को ध्यान से पढ़ें.

    गो डिजिटल

    Download Bajaj General App!

    godigi-bg-img