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18 फरवरी 2025
बजाज जनरल इंश्योरेंस

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जून 2023 में, भारत सरकार ने थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए FY2023-24 के लिए प्रीमियम दरों का एक नया सेट निर्धारित किया. ये विभिन्न प्रकार के वाहनों पर लागू होते हैं. प्रचलित कानूनों के अनुसार, प्रत्येक वाहन मालिक के पास थर्ड-पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी होना अनिवार्य है. इस प्रकार की पॉलिसी वाहन मालिक को फाइनेंशियल कवरेज प्रदान कर सकती है अगर उनका वाहन एक्सीडेंट में होता है और किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाता है. प्रस्तावित दरों का सेट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा एक नोटिफिकेशन में जारी किया गया है. वित्त मंत्रालय ने इन नई दरों को IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के परामर्श से प्रस्तावित किया है. आइए ड्राफ्ट में प्रस्तुत कुछ टेबल के माध्यम से नई प्रस्तावित दरों पर एक नज़र डालें.
नीचे दी गई टेबल में नई प्रीमियम दरों के बारे में बताया गया है बाइक इंश्योरेंस, कार बीमा और कुछ अन्य वाहन इंश्योरेंस प्लान:
| कैटेगरी | वाहन का प्रकार | दरें (रुपये में) |
| निजी कारें | ||
| 1000 सीसी से अधिक नहीं | 2,094 | |
| 1000 सीसी से अधिक लेकिन 1500 सीसी से कम | 3,416 | |
| 1500 सीसी से अधिक | 7,897 | |
| टू-व्हीलर | ||
| 75 सीसी से अधिक नहीं | 538 | |
| 75 cc से अधिक लेकिन 150 cc से अधिक नहीं | 714 | |
| 150 cc से अधिक लेकिन 350 cc से अधिक नहीं | 1,366 | |
| 350 सीसी से अधिक | 2,804 | |
| A1 | गुड्स कैरीइंग कमर्शियल वाहन (थ्री-व्हीलर को छोड़कर) | |
| GVW 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है | 16,049 | |
| 7500 किलोग्राम से अधिक लेकिन 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं | 27,186 | |
| 12000 किलोग्राम से अधिक लेकिन 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं | 35,313 | |
| 20000 किलोग्राम से अधिक लेकिन 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं | 43,950 | |
| 40000 किलोग्राम से अधिक | 44,242 | |
| A2 | मोटराइज़्ड 3-व्हीलर और मोटराइज़्ड पेडल साइकिल (सभी पब्लिक कैरियर के लिए लागू ई-कार्ट को छोड़कर) | 4,492 |
| A3 | गुड्स कैरीइंग मोटराइज़्ड 3-व्हीलर और मोटराइज़्ड पेडल साइकिल (सभी निजी कैरियर के लिए लागू ई-कार्ट को छोड़कर) | 3,922 |
| B | ट्रेलर | |
| कृषि ट्रैक्टर (6 HP तक के लोगों के लिए लागू) | 910 | |
| विविध और विशेष प्रकार के वाहन (क्लास-C) सहित अन्य ट्रेलर. ( | 2,485 |
लॉन्ग-टर्म बाइक और कार इंश्योरेंस तीन से पांच वर्ष तक के प्लान, प्रस्तावित प्रीमियम दरें यहां दी गई हैं:
| वाहन की कैटेगरी | दरें (रुपये में) |
| नई प्राइवेट कार - तीन वर्ष का सिंगल प्रीमियम | |
| 1000 सीसी से अधिक नहीं | 6,521 |
| 1000 cc से अधिक लेकिन 1500 cc से अधिक नहीं | 10,640 |
| 1500 सीसी से अधिक | 24,596 |
| नया टू-व्हीलर - पांच साल का सिंगल प्रीमियम | |
| 75 सीसी से अधिक नहीं | 2,901 |
| 75 cc से अधिक लेकिन 150 cc से अधिक नहीं | 3,851 |
| 150 cc से अधिक लेकिन 350 cc से अधिक नहीं | 7,365 |
| 350 सीसी से अधिक | 15,117 |
अब जब इलेक्ट्रिक वाहन लोकप्रिय हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन इंश्योरेंस यह भी बढ़ रहा है. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है, तो आपको इन नई प्रीमियम दरों का पालन करना पड़ सकता है:
| कैटेगरी | वाहन का प्रकार | दरें (रुपये में) |
| निजी कारें | ||
| 30 किलोवाट से अधिक नहीं | 1,789 | |
| 30 किलोवाट से अधिक लेकिन 65 किलोवाट से कम | 2,904 | |
| 65 किलोवाट से अधिक | 6,712 | |
| प्राइवेट टू-व्हीलर | ||
| 3 किलोवाट से अधिक नहीं | 457 | |
| 3 किलोवाट से अधिक लेकिन 7 किलोवाट से कम | 607 | |
| 7 किलोवाट से अधिक लेकिन 16 किलोवाट से कम | 1,161 | |
| 16 किलोवाट से अधिक | 2,383 | |
| A1 | गुड्स कैरीइंग कमर्शियल वाहन (थ्री-व्हीलर को छोड़कर) | |
| GVW 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है | 13,642 | |
| 7500 किलोग्राम से अधिक लेकिन 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं | 23,108 | |
| 12000 किलोग्राम से अधिक लेकिन 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं | 30,016 | |
| 20000 किलोग्राम से अधिक लेकिन 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं | 37,357 | |
| 40000 किलोग्राम से अधिक | 37,606 | |
| A2 | गुड्स कैरीइंग मोटराइज़्ड थ्री-व्हीलर और मोटराइज़्ड पेडल साइकिल - पब्लिक कैरियर | |
| ई-कार्ट | 3,139 | |
| A3 | गुड्स कैरीइंग मोटराइज़्ड थ्री-व्हीलर और मोटराइज़्ड पेडल साइकिल - प्राइवेट कैरियर | |
| ई-कार्ट | 3,211 |
इसे भी पढ़ें: IRDAI के बारे में जानने योग्य सभी बातें
आप तीन से पांच वर्षों के लिए मान्य इलेक्ट्रिक वाहन बीमा पॉलिसी का विकल्प भी चुन सकते हैं. इसके लिए प्रस्तावित प्रीमियम दरें यहां दी गई हैं:
| वाहनों की कैटेगरी | दरें (रुपये में) |
| नई प्राइवेट कार - तीन वर्ष का सिंगल प्रीमियम | |
| 30 किलोवाट से अधिक नहीं | 5,543 |
| 30 किलोवाट से अधिक लेकिन 65 किलोवाट से कम | 9,044 |
| 65 किलोवाट से अधिक | 20,097 |
| नया टू-व्हीलर - पांच साल का सिंगल प्रीमियम | |
| 3 किलोवाट से अधिक नहीं | 2,466 |
| 3 किलोवाट से अधिक लेकिन 7 किलोवाट से कम | 3,273 |
| 7 किलोवाट से अधिक लेकिन 16 किलोवाट से कम | 6,260 |
| 16 किलोवाट से अधिक | 12,849 |
ये कुछ नई मोटर बीमा प्रीमियम दरें हैं. ध्यान दें कि ये केवल थर्ड-पार्टी प्लान पर लागू होते हैं. कम्प्रीहेंसिव प्लान का प्रीमियम कई कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. * कम्प्रीहेंसिव प्लान के प्रीमियम का अनुमान लगाने के लिए, आप वाहन बीमा कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं. यह आपके द्वारा दर्ज किए गए वेरिएबल के आधार पर प्रीमियम का अनुमान प्रदान करता है. उपरोक्त टेबल में उल्लिखित इनके अलावा, अन्य प्रकार के वाहनों के लिए मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम दरें भी प्रस्तावित की गई हैं. आप इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं.
मोटर वाहनों का टैरिफ कोड HS कोड (हार्मनाइज्ड सिस्टम कोड) के तहत वर्गीकरण के आधार पर अलग-अलग होता है. उदाहरण के लिए, पैसेंजर कार आमतौर पर HS कोड 8703 के तहत आती हैं, जबकि कमर्शियल वाहन HS कोड 8704 के तहत आते हैं.
इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन के टैरिफ नंबर को आमतौर पर HS कोड 8501 के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को कवर करता है. विशिष्ट संख्या मोटर के प्रकार और पावर क्षमता पर निर्भर करती है.
मोटर बीमा की टैरिफ दर वाहन के प्रकार, कवरेज और बीमा प्रदाता पर निर्भर करती है. भारत में थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के लिए, दरें IRDAI द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जबकि कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी में वाहन के प्रकार, आयु और लोकेशन जैसे कारकों के आधार पर वेरिएबल प्रीमियम होते हैं. *स्टैंडर्ड नियम व शर्तें लागू. बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभ, अपवाद, सीमाएं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री पूरी करने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी नियमावली को ध्यान से पढ़ें.
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