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08 जनवरी 2026
बजाज जनरल इंश्योरेंस

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है. यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके पहले जन्म के लिए फाइनेंशियल सहायता प्रदान करता है. यह स्कीम सुरक्षित डिलीवरी, प्रसव के बाद बेहतर देखभाल और बेहतर पोषण लेने को बढ़ावा देती है. हेल्थकेयर माइलस्टोन को पूरा करने के बाद महिलाओं को किश्तों में कैश इन्सेंटिव प्राप्त होते हैं.
बजाज जनरल हेल्थ इंश्योरेंस, अपने 18,400+ हॉस्पिटल्स के मजबूत नेटवर्क के साथ, माताओं और उनके नवजात शिशुओं को व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है, जो मैटरनिटी केयर एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने में PMMVY जैसी पहलों को पूरा करता है.
PMMVY केंद्र द्वारा प्रायोजित मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है जो गर्भावस्था और शुरुआती मातृत्व के दौरान महिलाओं को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है. मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए डिज़ाइन की गई यह स्कीम माताओं को पर्याप्त आराम देने और उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है. यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को लक्षित करता है जो अक्सर पेड मैटरनिटी लीव के बिना होती हैं. बजाज जनरल हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रदाताओं द्वारा समर्थित कम्प्रीहेंसिव हेल्थकेयर, मैटरनिटी सेवाओं तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करके इन सरकारी पहलों को मजबूत बनाता है.
PMMVY के मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंशिक वेतन क्षतिपूर्ति प्रदान करना, उचित हेल्थकेयर प्रैक्टिस को प्रोत्साहित करना और संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देना है. इस स्कीम का उद्देश्य माता और शिशु मृत्यु दर को कम करके माताओं और नवजात शिशुओं दोनों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है. यह पॉजिटिव हेल्थ-सीकिंग व्यवहारों को बढ़ावा देता है और आवश्यक मैटरनिटी सेवाओं तक पहुंच को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखता है. बजाज जनरल हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस अपने व्यापक हेल्थकेयर सपोर्ट नेटवर्क के माध्यम से ऐसे प्रयासों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा संचालित एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है. PMMVY के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
यह स्कीम दो किश्तों में पहले बच्चे के लिए ₹5,000 और अगर कोई लड़की (सिंगल किश्त) है तो दूसरे बच्चे के लिए ₹6,000 का कैश इन्सेंटिव प्रदान करती है.
पात्र महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों या अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से PMMVY के लिए अप्लाई कर सकती हैं. गर्भावस्था के शुरुआती चरण में एप्लीकेशन फॉर्म 1-ए में सबमिट किया जाता है. फॉलो-अप फॉर्म (1-B और 1-C) डिलीवरी के बाद और चाइल्ड इम्युनाइज़ेशन माइलस्टोन के बाद भरे जाने चाहिए. आवेदक को पहचान डॉक्यूमेंट, गर्भावस्था का प्रमाण और बैंक अकाउंट का विवरण प्रदान करना होगा. सफलतापूर्वक सबमिट होने पर स्वीकृति की रसीद जारी की जाती है. नियमित निगरानी से लाभों का समय पर डिस्बर्समेंट सुनिश्चित होता है. कई केंद्र एप्लीकेंट को प्रोसेस को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं.
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एप्लीकेंट को मुख्य डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्कीम के तहत कैश इंसेंटिव को प्रोसेस करने में देरी से बचने के लिए सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से भरे और हस्ताक्षरित हों.
PMMVY के तहत लाभ क्लेम करने के लिए, पात्र महिलाओं को प्रेग्नेंसी रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म 1-A, डिलीवरी के बाद फॉर्म 1-B और बच्चे को पहली टीकाकरण साइकिल प्राप्त होने के बाद फॉर्म 1-C सबमिट करना होगा. प्रत्येक फॉर्म अधिकृत आंगनवाड़ी सेंटर या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में सहायक डॉक्यूमेंट के साथ जमा किया जाना चाहिए. वेरिफिकेशन के बाद, फाइनेंशियल सहायता सीधे महिला के बैंक अकाउंट में किश्तों में जमा की जाती है. निगरानी और फॉलो-अप पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, और किसी भी विसंगति को स्थानीय केंद्र पर तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए.
लाभार्थी आधिकारिक PMMVY पोर्टल पर जाकर या स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपने PMMVY एप्लीकेशन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके, एप्लीकेंट रियल-टाइम अपडेट चेक कर सकते हैं. नियमित फॉलो-अप यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन संबंधी गलतियों या देरी का तुरंत समाधान किया जाए, जिससे लाभार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा अवधि के बिना अपने कैश इन्सेंटिव प्राप्त करने की सुविधा मिलती है.
अगर पहली किश्त मिलने के बाद लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो कोई और लाभ नहीं दिया जाता है. हालांकि, पहले से ही डिस्बर्स किए गए लाभ को वापस करने की आवश्यकता नहीं है. प्रसव या गर्भपात की स्थिति में, कुछ शर्तों के तहत आंशिक लाभ अभी भी लागू होते हैं.
19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जिनका अपना पहला जीवित बच्चा है, PMMVY के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र हैं. उन्हें भारतीय निवासी होना चाहिए और किसी अन्य कानून के तहत समान मैटरनिटी लाभ नहीं लेना चाहिए.
हां, गर्भपात या प्रसव के मामले में, लाभार्थी भविष्य में गर्भावस्था के लिए शेष किश्तों का हकदार होता है. हालांकि, पहले से प्राप्त पिछली किश्तों के लिए कोई पूर्ववर्ती लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं.
आंगनवाड़ी केंद्रों, अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं या स्थानीय ब्लॉक-लेवल कार्यालयों में सहायता मांगी जा सकती है. इसके अलावा, किसी भी शिकायत या एप्लीकेशन संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और PMMVY ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं.
PMMVY को राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करके लागू किया जाता है. गर्भावस्था और शुरुआती मातृत्व के दौरान हेल्थकेयर माइलस्टोन को पूरा करने पर फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं.
PMMVY मुख्य रूप से मैटरनिटी से संबंधित फाइनेंशियल सहायता प्रदान करता है. यह अतिरिक्त हेल्थकेयर कवरेज, हॉस्पिटलाइज़ेशन की लागत या इंश्योरेंस प्रदान नहीं करता है. हालांकि, यह बेहतर स्वास्थ्य पद्धतियों को सपोर्ट करता है और कैश इंसेंटिव के माध्यम से संस्थागत डिलीवरी को प्रोत्साहित करता है.
वर्तमान में, ऑनलाइन कोई समर्पित PMMVY कार्ड जारी नहीं किया गया है. लाभार्थी आधार और बैंक अकाउंट विवरण का उपयोग करके आधिकारिक PMMVY पोर्टल के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर और ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन एक अलग कार्ड प्रदान नहीं किया जाता है.
नहीं, PMMVY नवजात शिशु के लिंग के बावजूद समान फाइनेंशियल लाभ प्रदान करता है. हालांकि, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसी अन्य स्कीम लड़की के जन्म के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं.
हां, अगर महिलाएं पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, तो वे PMMVY के लिए अप्लाई कर सकती हैं. हालांकि, जो पहले से ही अपने नियोक्ताओं या अन्य कानूनों के तहत पेड मैटरनिटी लीव लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे PMMVY लाभ के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं.
अगर आपका एप्लीकेशन अस्वीकार हो जाता है, तो आपको कारण समझने के लिए अपने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा पर जाना चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी त्रुटि को ठीक करें और अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार दोबारा अप्लाई करें.
हां, PMMVY लाभ हॉस्पिटल के प्रकार के बावजूद लागू होते हैं. चाहे सरकारी या निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, जब तक योग्यता और डॉक्यूमेंटेशन क्रम में हो, लाभ का क्लेम किया जा सकता है.
**मानक नियम व शर्तें लागू अस्वीकरण: इंश्योरेंस आग्रह की विषयवस्तु है. लाभ, एक्सक्लूज़न, सीमाएं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री पूरी करने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी नियमावली को ध्यान से पढ़ें. डिस्क्लेमर: इस पेज पर कंटेंट सामान्य है और केवल जानकारीपूर्ण और स्पष्टीकरण के उद्देश्यों के लिए शेयर किया जाता है. यह इंटरनेट पर कई माध्यमिक स्रोतों पर आधारित है और बदलावों के अधीन है. कोई भी संबंधित निर्णय लेने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.
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