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    पीएमएफबीवाई क्रॉप इंश्योरेंस - पात्रता, डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन और क्लेम के बारे में संक्षिप्त जानकारी

    • नॉलेज बाइट्स ब्लॉग

    • 31 मार्च 2024

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      बजाज जनरल इंश्योरेंस

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    कृषि भारत में कई लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है और भोजन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है. अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है. इसके लिए ज़िम्मेदार मौसम, फसल रोग, कीट आदि जैसे कारक हैं, जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं. किसानों को किसी भी अनिश्चितता और फसलों के नुकसान से बचाने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 18 फरवरी, 2016 को एक पहल शुरू की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY).

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) क्या है?

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक पहल है. पीएमएफबीवाई स्कीम के भीतर, किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकता है, और वेब पोर्टल की सहायता से किसी भी प्रश्न और समस्या का समाधान कर सकता है. यह पोर्टल भारत सरकार के विभिन्न विभागों को इस स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है जो लंबे समय में किसान को लाभ पहुंचा सकता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तहत होने वाले किसी भी फाइनेंशियल नुकसान के लिए भारतीय किसानों को कवरेज प्रदान करती है. पीएम फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा, फसल रोग, कीट, मौसमी बारिश आदि के कारण होने वाले नुकसान के मामले में बीमा कवरेज प्रदान करती है. इससे किसानों को अपनी आय को स्थिर करने में मदद मिलेगी और वे कृषि में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करेंगे और नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाएंगे. इसके अलावा, यह कृषि क्षेत्र को क्रेडिट फ्लो भी सुनिश्चित करता है. आप पोर्टल लिंक पर जाकर आसानी से PMFBY पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं.

    पीएमएफबीवाई स्कीम की मुख्य विशेषताएं

    पीएमएफबीवाई स्कीम का मुख्य उद्देश्य एक देश, एक फसल, एक प्रीमियम है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य सभी भारतीय किसानों को किफायती प्रीमियम पर फसल बीमा प्रदान करना है. आइए पीएमएफबीवाय स्कीम की प्रमुख विशेषताओं पर नज़र डालें:

    1. लोन लेने वाले किसान के मामले में, अधिसूचित फसलों के लिए फसल लोन/केसीसी अकाउंट प्राप्त करने के लिए पीएमएफबीवाई स्कीम अनिवार्य है.
    2. खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा भुगतान योग्य अधिकतम प्रीमियम 2% होगा. रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए, यह 1.5% है और वार्षिक कमर्शियल या बागवानी फसलों के लिए यह 5% होगा.
    3. प्रीमियम और किसानों द्वारा भुगतान योग्य इंश्योरेंस दरों के बीच अंतर का भुगतान केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बराबर-बराबर किया जाएगा.
    4. यह स्कीम एरिया अप्रोच के आधार पर लागू की जाती है. इसके भीतर, इंश्योरेंस यूनिट प्रमुख फसलों के लिए गांव/ग्राम पंचायत स्तर होगी. अन्य फसलों के लिए, यह गांव या ग्राम पंचायत से ऊपर साइज़ की यूनिट हो सकती है.
    5. किसी भी गैर-प्रतिरोध योग्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान का आकलन क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा .
    6. इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया है. फसल काटने की तारीख को कैप्चर/अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग किया जाएगा. इससे किसानों को क्लेम के भुगतान में होने वाली देरी कम होगी. फसल कटाई के प्रयोगों को कम करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है.
    7. पीएमएफबीवाई स्कीम, एनएआईएस/PMFBY स्कीम की जगह पर लाई गई है. इसलिए, स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल सभी सेवाएं सर्विस टैक्स की देयता से मुक्त हैं.

    ध्यान दें: विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया पीएमएफबीवाई वेब पोर्टल पर जाएं.

    पीएमएफबीवाई के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी नीचे दी गई है:

    1. किसान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
    2. किसान का पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, PAN कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट)
    3. किसान का एड्रेस प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट)
    4. अगर खेत किसान के स्वामित्व में है, तो खसरा पेपर और अकाउंट नंबर को एक साथ रखना होगा
    5. अगर खेत में फसल केवल बोई गई है, तो उसके प्रमाण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी
    6. प्रमाण के रूप में, किसानों को प्रधान, सरपंच, ग्राम प्रधान, पटवारी आदि जैसे लोगों से एक लेटर प्राप्त करना चाहिए.

    पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के चरण

    भारत सरकार ने सभी भारतीय किसानों को पीएम फसल बीमा योजना स्कीम के लिए खुद को स्वयं रजिस्टर करने की सुविधा प्रदान की है. यहां बताया गया है कि किसान किस प्रकार पीएमएफबीवाई पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:

    1. PMFBY पोर्टल पर जाएं.
    2. यूज़र को खुद को रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर टैब पर क्लिक करना होगा.
    3. मांगी गई पर्सनल और आधिकारिक जानकारी दर्ज करें.
    4. इसके बाद यूज़र को आधार नंबर (ऑटोमैटिक रूप से सत्यापन) और मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन) सत्यापित करना होगा.
    5. रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाने के बाद, यूज़र को अप्रूवल/रिजेक्शन के बारे में SMS या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है.

    इसे भी पढ़ें: मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में जानें

    पीएमएफबीवाई क्रॉप इंश्योरेंस की क्लेम प्रोसेस

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्लेम प्रोसेस आसान और सुविधाजनक है. पीएमएफबीवाई स्कीम की क्लेम प्रोसेस में शामिल सामान्य चरणों के बारे में नीचे बताया गया है:

    1. सबसे पहले, बीमित किसान को आपदा के 72 घंटों के भीतर इंश्योरेंस कंपनी/संबंधित बैंक/स्थानीय कृषि विभाग या जिला अधिकारियों को नुकसान के बारे में तुरंत सूचित करना चाहिए.
    2. सूचना में बीमित किसान के बारे में सभी विवरण, जैसे नाम, प्रभावित सर्वे नंबर आधारित बीमित फसल और प्रभावित एकड़ आदि की जानकारी शामिल होनी चाहिए. पहचान और जांच के उद्देश्य से अन्य आवश्यक विवरणों में किसान का एप्लीकेशन नंबर (एनसीआईपी के अनुसार), मोबाइल नंबर, केसीसी अकाउंट नंबर (लोन लेने वाले किसान के मामले में), या सेविंग बैंक अकाउंट नंबर (क्रॉप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते समय की गई घोषणा के अनुसार लोन नहीं लेने वाले किसान के मामले में) शामिल हैं.
    3. पोर्टल से प्रीमियम भुगतान का जांच किया जाता है. अगर आवश्यक हो, तो इसे बैंक द्वारा सत्यापित किया जा सकता है. बैंक अधिकांशतः ऐसे किसी भी अनुरोध की प्राप्ति के अगले 48 घंटों के भीतर भुगतान का जांच प्रदान करता है.
    4. मोबाइल एप्लीकेशन-आधारित क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग फसल के बाद की घटना की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें रेखांश/अक्षांश और फोटो का विवरण प्रदान किया जाता है.
    5. जांच पूरा होने के बाद, बीमित किसान के बैंक अकाउंट में क्लेम के लाभ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किए जाते हैं.

    संक्षेप में

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख स्कीम है. क्रॉप इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण टूल है, जो किसी बड़े अप्रत्याशित नुकसान की छोटी से छोटी संभावना से भी सुरक्षा प्रदान करता है. याद रखें, पीएमएफबीवाई स्कीम आपको किसी भी अनिश्चितता के खिलाफ तैयार रहने में मदद करती है, जिसके नहीं होने पर आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है.

    *मानक नियम व शर्तें लागू

    बीमा आग्रह की विषयवस्तु है. लाभों, शामिल न की गई चीज़ों, सीमाओं, नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया इंश्योरेंस खरीदने से पहले सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें.

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