प्रोडक्ट्स
रिन्यू करें
क्लेम करें
सहायता
एजेंट बनें
आपके नोटिफिकेशन खाली हैं.
हमारे प्लान ब्राउज़ करें और शुरू करने के लिए अपने विकल्प जोड़ें.
कृपया जारी रखने के लिए साइन-इन करें.
एक्सप्लोर करें साइन-इन करेंयह अधिकांश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त लाभ है. यह रोगी को घर से हॉस्पिटल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एमरजेंसी के मामले में एम्बुलेंस सर्विस का लाभ लेते समय होने वाले शुल्क के लिए आपको क्षतिपूर्ति करता है. प्रदान की गई कवर की राशि पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग होती है.
को-पेमेंट या को-पे, जिसे आमतौर पर कहा जाता है, वह एक % है जिसका भुगतान आपको पूरे मेडिक्लेम खर्चों के लिए करना होता है, जबकि शेष राशि का भुगतान हमारे द्वारा किया जाएगा. आइए एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्लान में 10% को-पे क्लॉज़ है और आपकी क्लेम राशि ₹ 1 लाख है, तो आपको ₹ 10,000 का भुगतान करना होगा, जबकि हम ₹ 90,000 का भुगतान करेंगे.
यह अधिकांश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला अतिरिक्त लाभ है. यह रोगी को घर से हॉस्पिटल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एमरजेंसी के मामले में एम्बुलेंस सर्विस का लाभ लेते समय होने वाले शुल्क के लिए आपको क्षतिपूर्ति करता है. प्रदान की गई कवर की राशि पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग होती है.
को-पेमेंट या को-पे, जिसे आमतौर पर कहा जाता है, वह एक % है जिसका भुगतान आपको पूरे मेडिक्लेम खर्चों के लिए करना होता है, जबकि शेष राशि का भुगतान हमारे द्वारा किया जाएगा. आइए एक उदाहरण लेते हैं, अगर आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्लान में 10% को-पे क्लॉज़ है और आपकी क्लेम राशि ₹ 1 लाख है, तो आपको ₹ 10,000 का भुगतान करना होगा, जबकि हम ₹ 90,000 का भुगतान करेंगे.
बढ़ते मेडिकल एडवांसमेंट के कारण, कुछ सर्जिकल प्रोसीज़र के लिए 24 घंटे के हॉस्पिटलाइज़ेशन की आवश्यकता नहीं होती है (बीमारी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का लाभ उठाने की आवश्यकता होने पर बुनियादी आवश्यकता). जैसा कि शब्द से पता चलता है, इन दिनों डे-केयर प्रोसीज़र को अक्सर पॉलिसी में कवर किया जाता है, जो एक अतिरिक्त लाभ है.
यह एक निश्चित राशि है जिसे आपको पहले प्रत्येक क्लेम के लिए वहन करना होगा. इंश्योरेंस कंपनी की देयता इस राशि से अधिक होती है.
इंश्योरेंस कंपनी की अपनी क्लेम सेटलमेंट टीम को इन-हाउस क्लेम टीम कहा जाता है, जबकि TPA थर्ड-पार्टी/आउटसोर्स क्लेम टीम को दर्शाता है. इन-हाउस क्लेम टीम इंश्योरेंस कंपनी को सीधे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से निपटने और कस्टमर को तेज़ और बेहतर सर्विस प्रदान करने में सक्षम बनाती है.
नेटवर्क हॉस्पिटल
अधिकांश स्वास्थ्य बीमा प्रदाता अपने ग्राहकों को बेहतर मेडिकल सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर के हॉस्पिटल्स के साथ पैनल या टाई-अप करते हैं. इन हॉस्पिटल को नेटवर्क हॉस्पिटल कहा जाता है. इन हॉस्पिटल्स में इलाज कराने का फायदा यह है कि आप कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह आवश्यक है कि इंश्योरेंस कंपनी को हॉस्पिटलाइज़ेशन के बारे में सूचित किया जाए ताकि वे कस्टमर से शुल्क न लेने के लिए हॉस्पिटल को अधिकृत कर सकें.
हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले इलाज के लिए और डिस्चार्ज के बाद रिकवरी ट्रीटमेंट के लिए किए गए खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति.
ये कंसल्टेशन, दवाओं, जांच या बीमारी से संबंधित किसी अन्य कारक के लिए हैं, जिसके लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ है. मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय इस कवर की अवधि चेक की जानी चाहिए.
मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान की जाने वाली राशि. यह राशि आपके द्वारा चुने गए सम इंश्योर्ड और पॉलिसी लेते समय आपकी आयु, मेडिकल स्थिति और फिज़िकल फिटनेस जैसे अन्य कारकों पर निर्भर करती है.
मान लीजिए कि आप सम इंश्योर्ड के रूप में रु. 5 लाख का कवर लेते हैं. क्लेम करते समय, अगर आप उस कवर के केवल ₹2 लाख का उपयोग करते हैं, तो शेष ₹3 लाख का उपयोग शेष पॉलिसी अवधि के दौरान भी किया जा सकता है. आपकी पॉलिसी पर कवर की राशि सम इंश्योर्ड और अश्योर्ड है. यह वह अधिकतम राशि है, जिसे आप एक ही पॉलिसी वर्ष के दौरान मेडिकल क्लेम की स्थिति में इंश्योर्ड कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
मेडिकल इंश्योरेंस के मानकों के अनुसार, प्रत्येक पॉलिसीधारक को पहले से मौजूद बीमारी के लिए प्रतीक्षा अवधि निर्धारित करनी चाहिए. आमतौर पर, यह आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी होने की तिथि से 30-दिन की अवधि होती है. इस अवधि के दौरान, अगर इंश्योर्ड व्यक्ति क्लेम फाइल करता है; तो इंश्योरेंस कंपनी को इस क्लेम को अस्वीकार करने का अधिकार होता है, जब तक कि यह एमरजेंसी न हो. उदाहरण के लिए, अगर पॉलिसीधारक को प्रतीक्षा अवधि के दौरान दुर्घटना होती है, तो उसका क्लेम सेटलमेंट इंश्योरर द्वारा स्वीकार किया जाता है. हालांकि, इस क्लेम सेटलमेंट के बाद उसकी प्रतीक्षा अवधि समाप्त हो जाती है.
GST की छूट के साथ, 22 सितंबर 2025 से हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और ट्रैवल इंश्योरेंस की इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी (रिटेल आधार पर) 18% सस्ती हो गई हैं. अब किफायती कीमतों पर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करें!
